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करेंट से मौत के मामले में मोरवा पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार
जंगली जानवरों को मारने के लिए लगाई गई बिजली की तारे में फंसकर कैलाश की हुई थी मौत
सिंगरौली। बीते 1 नवंबर की रात ग्राम सिलफोरी के समीप जंगल में बिजली के तार की चपेट में आने से चकरिया निवासी कैलाश प्रसाद खैरवार पिता रामसुंदर खैरवार उम्र 43 वर्ष की मौत हो गई थी।
मृतक अपने भतीजे सुरेश खैरवार के साथ रिश्तेदारी में मैनहवा गया था, जहां से लौटते समय जंगल में उसका पैर नंगी पड़ी तार पर पड़ा और विद्युत चपेट में आने से घटनास्थल पर ही तड़पते हुए उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मोरवा पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए उक्त मामले में अपराध धारा 105, 3(5) बीएनएस कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक गांव के कुछ लोगों ने बिल्डिंग वायर का इस्तेमाल कर जंगली जानवरों को मारने के लिए तार बिछाए थे, जिसमें फंसकर कैलाश की जान गई। गौरतलब है कि कुछ समय पूर्वी उमरिया में हाथियों की मौत के बाद प्रदेश सरकार द्वारा जंगली जानवरों की मौत की रोकथाम के लिए इस प्रकार की तारों का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था।
इस घटना के सिंगरौली पुलिस अधीक्षक के निर्देश में एसडीओपी कृष्ण कुमार पांडे के मार्गदर्शन में मोरवा निरीक्षक कपूर त्रिपाठी ने सहायक उपनिरीक्षक संतोष सिंह को जांच सौंपी। इसके बाद पीएम रिपोर्ट के आधार और ग्रामीणों से बात कर पुलिस को यह पता चला कि जंगली इलाके में जानवरों को मारने हेतु कुछ लोगों द्वारा विद्युत तारें लगाई जाती रही है एवं घटना दिनांक से दो लोग ग्राम से फरार हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर इस घटना में अभियुक्त सीताराम सिंह गोड़ पिता श्रीपाल सिंह एवं पप्पू उर्फ माताप्रसाद पिता इंद्रवान निवासी चकरिया को आज सिलफोरी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने जंगली सुअरों को मारने के लिए तार लगाने का जुल्म कबूला।
जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मामले में दोषी पाते हुए न्यायालय में पेश किया है।उक्त कार्यवाही में निरीक्षक कपूर त्रिपाठी के साथ सहायक उपनिरीक्षक संतोष सिंह, संजीत सिंह, प्रधान आरक्षक सुबोध सिंह तोमर, राहुल सिंह एवं अर्जुन की भूमिका रही।।