Government Job: क्या आप जानते हैं राजस्थान में पहले दो से अधिक बच्चों वाले माता-पिता को पंचायत के चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब यही नियम सरकारी नौकरियों में भी प्रारंभ कर दिया गया है। इस नियम को सुप्रीम कोर्ट से भी मंजूरी मिल गई है। इसी तरह 2017 में सैनिक राम लाल रिटायर हो गए थे। फिर 2018 में उन्होंने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। लेकिन उनकी उम्मीदवारी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24 (4) के तहत खारिज कर दिया गया था। Government Job
Same provision on Panchayat elections also
जस्टिस कांत की पीठ ने कहा है कि यही प्रावधान पंचायत चुनावों पर भी लागू होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है. आपको ये भी बता दें कि सिपाही राम लाल जाट की अपील खारिज हो गई थी और इसकी वजह ये थी कि हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है |
Parents have more than 2 children
इस नियम के तहत यह प्रावधान है कि 1 जून 2002 या उसके बाद यदि किसी माता-पिता के 2 से अधिक बच्चे हैं, तो वे सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। सैनिक राम लाल के दो से अधिक बच्चे हैं। कुछ समय बाद सिपाही रामलाल ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी. लेकिन अक्टूबर 2022 में हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया ||
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