MP News : बालाघाट कोर्ट ने हनी ट्रैप गिरोह में शामिल दो पुलिसकर्मियों समेत 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी रेशमा उर्फ रोशनी पिता नजरूदीन (31) फरार चल रही है। न्यायालय ने साक्ष्य व गवाहों के अभाव में शशांक पिता शिवनारायण माहुले (55), नंदाबाई (53), गीता बाई उइके (51) और हितेन्द्र पिता किशोर चौहान (38) को दोषमुक्त कर दिया।
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नावेल्टी हाउस रोड निवासी मनीष कुमार जैन ने वर्ष 2012 में कोतवाली थाना शिकायत दर्ज कराई थी। उन्हें हनी ट्रैप में फंसाकर अश्लील तस्वीरें और वीडियो का शिकार बनाया गया। आरोपी उसे ब्लैकमेल कर अश्लील तस्वीरें और वीडियो के बदले 10 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। पैसे नहीं देने पर अश्लील तस्वीरें और वीडियो प्रकाशित करने की धमकी दी गई।
MP News : हनी ट्रैप के मामले में इन्हें हुई आजीवन कारावास
पुलिस ने गैंग में शामिल दो पुलिसकर्मियों सहित 11 लोगों के खिलाफ धारा 147,386,120बी भादवि, 5 अनैतिक देह व्यापार का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। जहां सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी एएसआई मेघराम श्रीनिल (53), आरक्षक निखलेश सिंह ठाकुर (44), कमलेश उर्फ विक्तु बाबा पटले (41), उसकी पत्नी लक्ष्मी उर्फ शीतल उर्फ बबली (33), मनोज पिता जंगी सिंह परस्ते (42), राजुल पिता प्रहलाद (38) को आरोपी ठहराते हुये आजीवन कारावास के साथ 3-3 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।